PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana for farmers) भारतीय किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम कर रही है. यह योजना उन किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान का सामना करते हैं. सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान इस योजना का हिस्सा बनें और अपनी फसल के नुकसान की भरपाई कर सकें.
ललितपुर के किसानों को मिलेगा फसल बीमा क्लेम
ललितपुर जनपद में इस साल खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश से किसानों की उड़द की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी. प्रभावित किसानों ने व्यक्तिगत रूप से फसल बीमा क्लेम (individual crop insurance claims for damaged crops) किया था. राज्य सरकार ने इन किसानों के लिए अगले सप्ताह तक बीमा राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है. इस कदम से 68,100 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.
प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की डिटेल
इस साल भारी बारिश और बेमौसमी मौसम ने किसानों की सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग और तिल जैसी फसलों को भारी नुकसान (heavy crop loss due to unseasonal rain) पहुंचाया. जलभराव और बाढ़ ने खेतों में खड़ी और काटी गई फसलों को भी बर्बाद कर दिया. सबसे अधिक नुकसान उड़द और मूंग की फसलों को हुआ, जो पककर तैयार थीं.
बीमा क्लेम के लिए पात्रता
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा क्लेम उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की सूचना (crop damage reporting within 72 hours) दी थी. इन किसानों के खेतों का सर्वे कृषि विभाग और बीमा कंपनी ने किया. सर्वे के आधार पर पात्र किसानों की सूची तैयार की गई. जिन्हें अब बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा.
किन फसलों का होता है बीमा?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबी सीजन की प्रमुख फसलों का बीमा किया जाता है.
- खरीफ फसलें: धान, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल, कपास आदि.
- रबी फसलें: गेहूं, चना, सरसों, मसूर, मक्का, तारामीरा आदि.
- बागवानी फसलें: इस योजना के तहत बागवानी और व्यापारिक फसलों (horticulture and commercial crop insurance) का भी बीमा होता है.
बीमा योजना के प्रीमियम दरें
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से बेहद कम प्रीमियम लिया जाता है.
- खरीफ फसल: 2% प्रीमियम.
- रबी फसल: 1.5% प्रीमियम.
- बागवानी फसलें: 5% प्रीमियम.
- बाकी प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकारें वहन करती हैं.
किन परिस्थितियों में मिलता है बीमा क्लेम?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को निम्न परिस्थितियों में बीमा क्लेम (situations covered under PMFBY claims) का लाभ मिलता है:
- बुवाई में असफलता: कम बारिश या प्रतिकूल मौसम के कारण फसल बुवाई में असफल होने पर.
- खड़ी फसल का नुकसान: सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट और रोग से खड़ी फसल के नुकसान पर.
- फसल कटाई के बाद नुकसान: बेमौसमी बारिश या चक्रवात के कारण कटाई के बाद फसल खराब होने पर.
- स्थानीय आपदाएं: बादल फटना, जलभराव, बिजली गिरने जैसी आपदाओं के कारण नुकसान.
फसल बीमा योजना के लाभ
- आर्थिक सुरक्षा: किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता.
- कृषि जोखिम में कमी: प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती में आने वाले जोखिम को कम करना.
- सीधी सहायता: बीमा राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर.
- सरल प्रक्रिया: टोल-फ्री नंबर और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फसल नुकसान की सूचना देना.