Krishi Yantrikaran Yojana: योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभदायक बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इनमें प्रमुख है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) और फसल अवशेष प्रबंधन योजना (Crop Residue Management Scheme). इन योजनाओं के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है.
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ
सरकार ने किसानों के लिए खेती से जुड़ी लागत कम करने के उद्देश्य से कई उपकरणों पर अनुदान की घोषणा की है. इसमें कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center), हाईटेक हब (High-Tech Hub for Custom Hiring) और फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) की स्थापना पर भी सब्सिडी दी जा रही है.
- सामान्य कृषि यंत्रों पर: 50% तक सब्सिडी.
- कस्टम हायरिंग सेंटर: 40% तक अनुदान.
- फार्म मशीनरी बैंक: 80% तक सब्सिडी.
एक किसान परिवार कितने यंत्रों के लिए कर सकता है आवेदन?
प्रत्येक किसान परिवार एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो कृषि यंत्रों पर 10,000 रुपये से अधिक की सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है.
- कृषि ड्रोन (Agricultural Drone) के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी.
- एफपीओ (Farmer Producer Organization) द्वारा कृषि ड्रोन खरीदने पर 4 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो 20 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी. आवेदन करने के लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा.
- पोर्टल पर ‘यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें’ लिंक पर क्लिक करें.
- पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें.
- मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन के लिए यंत्रवार बुकिंग राशि जमा करें.
ई-लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया
लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी (E-Lottery) के माध्यम से किया जाएगा. चयन प्रक्रिया की निगरानी जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा की जाएगी.
- लक्ष्य से अधिक आवेदन: ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी.
- लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों: इनकी बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी.
बुकिंग के बाद दस्तावेज अपलोड करने के लिए समय सीमा
चयनित लाभार्थियों को कृषि यंत्र खरीदने और विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्र की फोटो और सीरियल नंबर अपलोड करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा.
- कस्टम हायरिंग सेंटर और हाईटेक हब के लिए: अधिकतम 45 दिन.
- यंत्र पंजीकरण: चयनित यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत निर्माताओं से खरीदा जा सकता है.
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी से किसानों को क्या लाभ होगा?
- खेती में लागत कम: आधुनिक यंत्रों के उपयोग से किसानों की उत्पादन लागत में कमी आएगी.
- उत्पादन क्षमता बढ़ेगी: ड्रोन और हाईटेक उपकरणों से खेती अधिक कुशल और लाभदायक होगी.
- पर्यावरण संरक्षण: फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों से जलने वाले पराली की समस्या कम होगी.
- आत्मनिर्भर किसान: सब्सिडी से किसानों को उपकरण खरीदने में वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे.