Aapki Beti Hamari Beti Yojana: बेटी के जन्म पर सरकार देगी 21000 रूपए, बस इन डॉक्युमेंट की पड़ेगी जरूरत

Aapki Beti Hamari Beti Yojana: महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए सरकार समय-समय पर कई योजनाएं लेकर आती है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने “आपकी बेटी हमारी बेटी योजना” शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाना और समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है.

योजना की शुरुआत और उद्देश्य

यह योजना हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में शुरू की थी.

मुख्य उद्देश्य:

  1. कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना.
  2. लिंगानुपात में सुधार करना.
  3. बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना.
  4. लड़कियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना.

हरियाणा में आज भी कुछ क्षेत्रों में लड़कियों के जन्म को खुशी का कारण नहीं माना जाता. ऐसे में यह योजना लड़कियों के प्रति समाज की सोच बदलने का प्रयास करती है.

योजना के तहत ₹21,000 का निवेश

योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों की पहली बेटी और किसी भी जाति के परिवार की दूसरी बेटी के नाम पर ₹21,000 का निवेश भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में करती है.

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  • लाभार्थी को यह राशि 18 साल की उम्र पूरी होने पर दी जाती है.
  • यह राशि लड़कियों के शिक्षा और विवाह में मदद के लिए प्रदान की जाती है.

योजना का संचालन

“आपकी बेटी हमारी बेटी योजना” का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है. इस योजना के जरिए सरकार लड़कियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है.

योजना का लाभ उठाने की पात्रता

इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है:

  1. स्थाई निवास:
    आवेदक का हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है.
  2. परिवार की स्थिति:
    अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों की पहली बेटी.
    अन्य जातियों के परिवार की दूसरी और तीसरी बेटी.
  3. टीकाकरण:
    बालिका का समय पर टीकाकरण होना चाहिए.
    टीकाकरण कार्ड आवेदन के साथ अटैच करना अनिवार्य है.
  4. आधार कार्ड:
    बालिका या उसके माता-पिता का आधार कार्ड होना चाहिए.
  5. आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकन:
    बालिका की उम्र के अनुसार उसका आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकन होना चाहिए.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र.
  2. परिवार पहचान पत्र.
  3. जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जातियों के लिए).
  4. बीपीएल कार्ड (बीपीएल परिवारों के लिए).
  5. निवास प्रमाण पत्र.
  6. आधार कार्ड.
  7. टीकाकरण रिपोर्ट या टीकाकरण कार्ड.

योजना में आवेदन कैसे करें?

योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं.

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ऑनलाइन प्रक्रिया:

  1. सरल पोर्टल पर जाएं:
    सबसे पहले हरियाणा सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें.
  2. लॉगिन करें:
    रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें.
  3. जानकारी दर्ज करें:
    अपनी व्यक्तिगत जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  4. फॉर्म सबमिट करें:
    आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबमिट करें.
  5. वेरिफिकेशन:
    संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी.
  6. सूचना:
    आवेदन स्वीकृत होने पर आपको सूचना प्रदान की जाएगी.

ऑफलाइन प्रक्रिया:

  1. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें:
    महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय से फॉर्म लें.
  2. जानकारी भरें:
    आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
  3. दस्तावेज अटैच करें:
    सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
  4. फॉर्म जमा करें:
    आवेदन फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा करें.
  5. वेरिफिकेशन और स्वीकृति:
    फॉर्म की जांच और स्वीकृति के बाद आपको योजना का लाभ मिलेगा.

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